चंडीगढ़
सिंगल यूज प्लास्टिक की आइटम चंडीगढ़ में बैन हो चुकी हैं। अब आगे और कौन सी आइटम बैन होंगी और आइटम कौन सी इसमें जुड़ सकती हैं अब यह निर्णय कोई भी राज्य और यूटी अपने स्तर पर नहीं ले सकता। इससे आदेशों में एकरूपता नहीं रहती। भारत सरकार खुद यह निर्णय लेगी। सभी राज्यों और यूटी को यह स्पष्ट कर दिया है। सिगरेट के डिब्बी पर लगने वाले प्लास्टिक रैपर और मिठाई की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पालिथिन शीट को बंद कर दिया गया है। यह दोनों आइटम केंद्र सरकार ने ही बैन की है। अब कहीं भी आपको सिगरेट की डिब्बी पर प्लास्टिक का रैपर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मिठाई की दुकानों पर भी मिठाई की पैकिंग प्लास्टिक शीट में नहीं हो सकती।
हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले से ही ही डेकोरेटिड आइटम के अंदर इसके कवर करते हुए बैन कर रखा था। बड़े नामी ब्रांड तो पहले से ही पेपर शीट का इस्तेमाल करने की प्रेक्टिस में हैं। साथ ही जो आइटम आवश्यक इस्तेमाल में होने वाली हैं जिनका कोई विकल्प अभी मार्केट में नहीं है उन्हें अभी बैन नहीं किया गया है। पानी की बोतल उसमें से एक है। बोतल अगर एकदम से बंद कर देते हैं तो इसका विकल्प अभी नहीं है। साथ ही इतने संसाधान भी उपलब्ध नहीं हैं कि जगह-जगह पीने का शुद्ध जल मिल सके। इसलिए अभी इन बोतल को बैन नहीं किया गया है।
यह प्लास्टिक नहीं कर सकते इस्तेमाल
- सिगल यूज प्लास्टिक कटलरी (प्लेट, कप, गिलास, बाउल, फोर्क, चाकू, स्पून, स्ट्रा)
- थर्मोकाल, स्टीरोफोम कटलरी सिगल यूज प्लास्टिक कंटेनर्स (डिश बाउल, ट्रे, गिलास)
- प्लास्टिक जो सिल्वर और एल्युमीनियम के नाम पर बिकता है
- ड्रिकिंग वाटर सील्ड गिलास, प्लास्टिक मिनरल वाटर पाउच
- सिगल टाइम यूज रेजर्स
- यूज एंड थ्रो पेन
- डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल
- डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक सामान रैपिंग, पैकिंग, शीट्स, फ्रिल्स, गारलैंड, कनफेटी, पार्टी ब्लूपर्स, प्लास्टिक रिबन
- नान वोवन पालीप्रोपिलिन बैग
- किसी भी साइज या रंग के हैंडल और बिना हैंडल वाले पालीथिन प्लास्टिक कैरी बैग
- 50 माइक्रोन से कम कोई भी किसी तरह की इंडस्ट्रियल पैकेजिंग
- ईयर बड प्लास्टिक स्टिक, बैलून, फ्लैग और कैंडिज
- 500 मिलीलीटर से कम के प्लास्टिक रिफिल पाउच
- टेट्रा पैक के साथ मिलने वाली स्ट्रा
- फूड स्नैक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली मल्टीलेयर पैकेजिंग