मंडला
गौरतलब है कि आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में पेशा एक्ट कानून नियम लागू हो चुका है वहीं कुंडम से निवास मार्ग में सड़क निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। जोकि पेशा एक्ट कानून समिति से सहमति नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि कृषक को खेत सुधारने के नाम पर झांसा देकर कच्ची कागज में हस्ताक्षर करवा लिया गया है वहीं लगभग आज तक 15 फिट गठ्ठा खुद चुका है तथा राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का कोई पता सता नहीं या ठेकेदार से मिली भगत के कारण कमीशन खोरी के चक्कर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है
ग्राम पंचायत सरपंच व पेशा एक्ट कानून के सदस्यों से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं है न ही समिति से सहमति लिया गया है। उन्होंने कहा कि खेत सुधारने का नियम अलग तरीके से सुधरवाया जाता है इस तरह से गठ्ठा नहीं करवाया जाता है वैसे वर्तमान में सरकार के योजना मनरेगा से सभी कृषकों को मेड़बंधान कार्य से लाभ मिल रहा है उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदार द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है
वह गलत तरीके से सड़क के किनारे कहीं भी अवैध तरीके से उत्खनन कर अपना काम निकाल रहा है यह उत्खनन विभाग को जानकारी है या नहीं इस विषय में हम समस्त समिति के सदस्यों सहित एसडीएम निवास एवं उत्खनन विभाग मंडला को सर्व सम्मति से प्रस्तावित कर आवेदन देने की बात कि गई।